सरकारी परिसमापक जो देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ सहबद्ध हैं, भी इस मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है।
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सरकारी परिसमापक कम्पनी अधिनियम की धारा 448 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध होते है।
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सरकारी परिसमापक जो देश में विभिन् न उच् च न् यायालयों के साथ सहबद्ध हैं, भी इस मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है।
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डनलप इंडिया को बंद करने का फैसला जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने सरकारी परिसमापक को कंपनी की परिसंपत्तियों और कागजार को तुरंत अपने नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया।
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सरकारी परिसमापक कम् पनी अधिनियम की धारा 448 के तहत केन् द्र सरकार द्वारा नियुक् त अधिकारी होते हैं और विभिन् न उच् च न् यायालयों से सम् बद्ध होते है।
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कम्पनी अधिनियम कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और कम्पनियों के पंजीयक का कार्यालय, सरकारी परिसमापक, पब्लिक ट्रस्टी, कम्पनी विधि बोर्ड, निरीक्षण निदेशक इत्यादि के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है।
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बंद पड़ी कंपनी की समस्त चल अचल सम्पत्ति को जब्त कर उसे बेचने का फैसला जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने गुरुवार सरकारी परिसमापक को कंपनी की सभी परिसंपत्तियों के कागजात तुरंत अपने नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया है।